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ऑनलाइन जन-सेवाMinistry of Road Transport and Highways (MoRTH)All India

वाहन चालान ऑनलाइन चेक और भुगतान

VEHICLE CHALLAN

सेवा के बारे में (About Service)

अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन का लंबित ट्रैफिक ई-चालान स्टेटस चेक करें और कोर्ट जाने से बचने के लिए समय पर ऑनलाइन भुगतान करें।

आवेदन या जांच करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

  1. परिवहन विभाग के ई-चालान पोर्टल echallan.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. "Check Challan Status" विकल्प पर क्लिक करें।
  3. वाहन नंबर या चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  4. कैप्चा कोड दर्ज करके "Get Detail" पर क्लिक करें।
  5. आपके वाहन के सभी लंबित चालान स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
  6. "Pay Now" पर क्लिक करके नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से भुगतान पूरा करें।

महत्वपूर्ण लिंक्स | Action Links

सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
* यह लिंक आपको संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देशित करेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • वाहन नंबर (Vehicle Registration Number)
  • चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक (Chassis Number)
  • इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक (Engine Number)
  • चालान नंबर (यदि आपके पास हो)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या चालान न भरने पर कोर्ट जाना पड़ सकता है?
हाँ, यदि आप लंबे समय तक चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो चालान को वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया जाता है और वहां से समन जारी हो सकता है।
गलत चालान कटने पर क्या करें?
आप ई-चालान पोर्टल पर जाकर "Grievance" सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।