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Home/ऑनलाइन जन-सेवा/PF Account पेंशन स्कीम (₹15,000 लिमिट)
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ऑनलाइन जन-सेवाEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO)All India

PF Account पेंशन स्कीम (₹15,000 लिमिट)

PF PENSION CLAIM

सेवा के बारे में (About Service)

ईपीएफओ (EPFO) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के नियम, ₹15,000 की मूल वेतन सीमा पर पेंशन की गणना और दावा करने की पूरी जानकारी।

आवेदन या जांच करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

  1. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।
  2. यदि आपकी सेवा 10 वर्ष से अधिक है और उम्र 58 वर्ष हो चुकी है, तो आप मासिक पेंशन के लिए फॉर्म 10D भर सकते हैं।
  3. यदि नौकरी 10 वर्ष से कम है, तो आप पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 10C (पेंशन विथड्रॉल बेनिफिट) भर सकते हैं।
  4. यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर फॉर्म 10C या 10D का चयन करें।
  5. ओटीपी वेरिफिकेशन करके क्लेम सबमिट करें।

महत्वपूर्ण लिंक्स | Action Links

सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
* यह लिंक आपको संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देशित करेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • UAN (Universal Account Number)
  • ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट (Form 10C/10D)
  • बैंक खाता पासबुक (पेंशनर का बैंक खाता)
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए?
मासिक पेंशन (EPS Pension) के पात्र होने के लिए ईपीएफओ सदस्य की न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष (120 महीने) होनी अनिवार्य है।